ITR Filing: वित्त वर्ष 2026 के रिटर्न इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत फाइल होंगे, जानिए क्या है पूरा मामला

Apr 1, 2026 - 15:30
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ITR Filing: वित्त वर्ष 2026 के रिटर्न इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत फाइल होंगे, जानिए क्या है पूरा मामला
टैक्सपेयर्स को प्रस्तावित नए 'टैक्स ईयर' की जगह अभी भी 'प्रीवियस ईयर' और 'एसेसमेंट ईयर' जैसे शब्दों का इस्तेमाल दिखेगा। टैक्स ईयर, नए रिलीज फॉर्म्स और रिटर्न के लिए इनकम टैक्स के नए नियम 2027 में 2026-27 की टैक्स फाइलिंग के लिए लागू होंगे

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