Income Tax: किराए के घर में रहते हैं तो यह नियम जान लीजिए, नहीं तो चुकानी पड़ सकती है 1 लाख पेनाल्टी

Mar 6, 2026 - 20:30
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Income Tax: किराए के घर में रहते हैं तो यह नियम जान लीजिए, नहीं तो चुकानी पड़ सकती है 1 लाख पेनाल्टी
इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के सेक्शन 194-IB के तहत, कोई व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) अगर हर महीने 50,000 रुपये घर का किराया देता है तो उसे टीडीएस काटना होगा। टीडीएस काटने की जिम्मेदारी किराएदार की होगी। वह टीडीएस काटने के बाद मकान मालिक को किराए का पेमेंट करेगा

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