धर्म परिवर्तन के बाद नहीं मिलेगा अनुसूचित जाति का दर्जा, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला- ईसाई या इस्लाम अपनाने पर छिन जाएगा आरक्षण

Mar 24, 2026 - 14:30
 0  0
धर्म परिवर्तन के बाद नहीं मिलेगा अनुसूचित जाति का दर्जा, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला- ईसाई या इस्लाम अपनाने पर छिन जाएगा आरक्षण
Scheduled Caste Status: जस्टिस पीके मिश्रा और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि संविधान के अनुसूचित जाति आदेश, 1950 के अनुसार केवल तीन धर्मों हिंदू, सिख और बौद्ध के लोगों को ही अनुसूचित जाति का सदस्य माना जा सकता है

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0