अब पार्टनरशिप फर्म्स को रखना होगा कड़ा हिसाब, पार्टनर को इन पेमेंट्स पर लगेगा TDS

Mar 29, 2026 - 16:30
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अब पार्टनरशिप फर्म्स को रखना होगा कड़ा हिसाब, पार्टनर को इन पेमेंट्स पर लगेगा TDS
वित्त वर्ष 26 से पार्टनरशिप फर्म्स के लिए TDS नियम बदल गए हैं। Section 194T के तहत पार्टनर की सैलरी, ब्याज और अन्य पेमेंट्स पर TDS जरूरी होगा। ₹20,000 से ऊपर भुगतान पर 10% टैक्स कटेगा, जबकि प्रॉफिट शेयर पर छूट रहेगी। जानिए डिटेल।

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